31 मार्च की मध्यरात्रि 12:00 बजे तक  भोपाल लॉक डाउन
31 मार्च की मध्यरात्रि 12:00 बजे तक भोपाल लॉक डाउन

31 मार्च की मध्यरात्रि 12:00 बजे तक भोपाल लॉक डाउन

31 मार्च की मध्यरात्रि 12:00 बजे तक भोपाल लॉक डाउन अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सेवाएं प्रतिबंधित कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने धारा 144 का जारी किया आदेश भोपाल,23 मार्च (हि.स.)। भोपाल कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने लोक स्वास्थ्य और कोरोना वायरस के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च रात्रि 12:00 बजे तक भोपाल जिले की राजस्व सीमाओं को सील करते हुए भोपाल जिले में पूरी तरह से लॉक डाउन करने का आदेश तत्काल रूप से लागू कर दिया गया है। इस दौरान सभी शासकीय, अर्ध शासकीय ,अशासकीय कार्यालय, संस्थान बंद रहेंगे, लोगों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी, सभी सार्वजनिक परिवहन और निजी वाहन भी सड़कों पर नहीं निकल सकेंगे । भोपाल से सभी बसों, ट्रेन, हवाई उड़ानों, धार्मिक स्थलों, निर्माण कार्यो को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। धारा 144 के अंतर्गत जारी किए गए आदेश में अति आवश्यक सेवाओं से संबंधित व्यवसायिक प्रतिष्ठान जैसे दूध, फल, सब्जी, किराना, दवा,प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पेट्रोल पंप को इस आदेश के अंतर्गत छूट दी गई है। इसके साथ ही होम डिलीवरी टिफिन सेंटर, कम्युनिटी किचिन, स्वस्थ्य विभाग के निर्देश के पालन पर चालू रहेंगे। आदेश में बताया गया कि दूध और पेपर बांटने वाले व्यक्तियों को सुबह 6:30 से 9:30 बजे तक इस कार्य के लिए छूट रहेगी। अत्यावश्यक सेवा के लिए परिवार का कोई एक सदस्य आवास के निकट सेवा प्रदाता संस्थान तक जा सकेगा और सोशल डिस्टेंस का पालन करेगा। इसके साथ ही जिले में किसी भी व्यक्ति के बाहरी व्यक्ति के प्रवेश और व्यक्ति के बाहर जाने को प्रतिबंधित कर दिया गया। जिले में कोई भी वाहन प्रवेश नहीं करेगा अति आवश्यक सेवाओं के लिए जैसे मास्क , दवाएं फल, सब्जी, न्यूज़ पेपर ले जाने वाले वाहन, दूध के वाहन, गैस सिलेंडर, पेट्रोल और समय समय पर आवश्यकता के अनुसार निर्धारित होने वाली सेवाओ को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी । किसी व्यक्ति को यदि घर या शहर से बाहर जाना है तो उसके लिए संबंधित थाने में जाकर उसे पास प्राप्त करना होगा। अतिआवश्यक सेवाओ और दवाई,मास्क, पेट्रोल, गैस, और ऐसी ही अन्य सेवाओ में लगे कर्मचारियों को इसके लिये डीएम,एडीएम,एसडीएम कार्यालय से पास प्राप्त करने के बाद अनुमति रहेगी, इस दौरान उन सभी को लोगो को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के प्रोटो काल का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। इसी के साथ स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों का पालन किया जाए। राजस्व, नगर निगम,पंचायत, स्वास्थ्य,पुलिस ,होमगार्ड्स, बिधुत, पेयजल, लेखा ,आपदा प्रबंधन, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकॉम, पोस्टल,बैंकिंग सेवाओ आदि को इस आदेश से मुक्त रखा गया है। घर से बाहर निकलने वाले कर्मचारियों को अपना आई डी कार्ड साथ रखना होगा। हिन्दुस्थान समाचार / आशीष पटेरिया/मयंक-hindusthansamachar.in

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