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भिलाई निगम परिसीमन मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील करता की याचिका खारिज, चुनाव का रास्ता हुआ साफ़

भिलाई नगर, 26 मार्च (हि. स.)। नगर निगम भिलाई के 70 वार्डों के परिसीमन पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला नगर निगम भिलाई के पक्ष में आया। नगर निगम भिलाई की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कौस्तुभ शुक्ला ने पक्ष रखा। निगम के पक्ष में तार्किक बातें थीं। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने देखा और सुना। सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर वकील कौस्तुभ शुक्ला द्वारा रखे पक्ष को देखते हुए अपीलकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया। इससे नगर निगम भिलाई के 70 वार्डों में होने वाले चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। आज नगर निगम भिलाई के 70 वार्डों के लिए वोटरलिस्ट का अंतिम प्रकाशन भी हो गया। अपीलकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वकील रविंद्र श्रीवास्तव ने पक्ष रखा। जिसे खारिज कर दिया गया। पारदर्शिता के साथ हुआ वार्डों का परिसीमन नगर निगम भिलाई ने पहले दिन से परिसीमन की कार्रवाई को पारदर्शिता के साथ किया। आज यह फिर से साबित हो गया। पहले हाईकोर्ट में नगर निगम भिलाई के परिसीमन की कार्रवाई को सही करार दिया। इसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में भी यह साबित हो गया कि नगर निगम भिलाई ने पूरी पारदर्शिता के साथ नगर निगम भिलाई और शासन के नियम-अधिनियम को मानते हुए कार्रवाई की है। हिन्दुस्थान समाचार/अभय जवादे

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