टीचरों की भर्ती में अधिभार न देने पर सरकार व बेसिक शिक्षा बोर्ड से मांगा जवाब
टीचरों की भर्ती में अधिभार न देने पर सरकार व बेसिक शिक्षा बोर्ड से मांगा जवाब

टीचरों की भर्ती में अधिभार न देने पर सरकार व बेसिक शिक्षा बोर्ड से मांगा जवाब

प्रयागराज, 12 जून (हि.स)। 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित शिक्षा मित्र को 25 अंक का अधिभार नहीं देने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से जवाब मांगा है। कोर्ट ने चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। शाहजहांपुर की अनुभा वर्मा की याचिका पर न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने सुनवाई की। याची के अधिवक्ता के मुताबिक अनुभा वर्मा ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में ओबीसी कटेगरी में आवेदन किया था। परिणाम जारी होने पर वह सफल घोषित हुई। उसे 93 अंक मिले और गुणांक 7.8 आया। यदि इसमें 25 अंक का भारांक जोड़ दिया जाए तो उसका गुणांक 85.5 हो जाएगा। जबकि 85 अंक से कम वालों को भी जिला आवंटित किया गया है। याची का कहना है कि उसने अपने ऑनलाइन आवेदन में बीटीसी पत्राचार के बजाए बीटीसी रेग्युलर भर दिया था। जबकि उसकी योग्यता बीटीसी पत्राचार की है। इस वजह से उसे भारांक नहीं दिए गए। अधिवक्ता की दलील थी याची परीक्षा में सफल हुई है। आवेदन में गलती मानवीय भूल है। यदि याची ने सही भरा होता तो भी वह सफल ही है। इस स्थिति में वह भारांक पाने की हकदार है। कोर्ट ने इस प्रकरण में चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/विद्या कान्त-hindusthansamachar.in

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