क्या करें जब गलती से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए पैसा, जानिए क्या है RBI का नियम?

क्या करें जब गलती से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए पैसा, जानिए क्या है RBI का नियम?
क्या करें जब गलती से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए पैसा, जानिए क्या है RBI का नियम?

नई दिल्ली। कोरोना संकट के बाद से डिजिटल ट्रांजेक्शंस में काफी बढ़ोत्तरी देखने को मिली है। फिर चाहे डिजी वॉलेट हो या यूपीआई, एनईएफटी/आरटीजीएस जैसी दूसरी सेवाएं; इन सबने पैसों के लेनदेन को बहुत आसान बना दिया। हालांकि, पैसा ट्रांसफर करना आसान जरूर हुआ, लेकिन गलतियां भी बढ़ने लगी। पैसे ट्रांसफर करते समय कई बार गलती से बैंक अकाउंट नंबर गलत डाल देने की वजह से पैसा गलत खाते में चला जाता है।

क्या करें जब गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए रकम

अगर गलती से किसी दूसरे व्‍यक्ति के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर हो गए हैं, तो सबसे पहले उपभोक्ता को अपने बैंक को फोन या ईमेल के जरिए सूचना देनी चाहिए। अच्छा होगा कि जल्‍द से जल्‍द ब्रांच मैनेजर से मुलाकात करें। मैनेजर ही बैंक के इस मसले को सुलझा सकता है। अपने बैंक के कस्टमर केयर पर कॉल करें और उन्हें सब कुछ बताएं।

इसके बाद अगर बैंक ई-मेल से सभी जानकारी मांगता है, तो ट्रांजेक्शन की पूरी डीटेल्स भेज दें। इसमें ट्रांजेक्शन का दिन, समय, अकाउंट नंबर, जहां पैसा भेजा उसका अकाउंट नंबर जैसी सभी जानकारियां शामिल रहेंगी।

ब्रांच मैनेजर से करें मुलाकात

यदि आपने जिस बैंक अकाउंट में गलती से पैसा ट्रांसफर किया है, वह अकाउंट नंबर या IFSC कोड गलत है, तो पैसा खुद ब खुद आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगर किसी दूसरे के खाते में पैसे ट्रांसफर हो गए हैं तो अपने बैंक जाकर ब्रांच मैनेजर से मिलें। उसे इस गलत ट्रांजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी दें। मैनेजर से यह जानने की कोशिश भी करें कि पैसे किस बैंक में गए हैं।

अगर किसी दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे गलती से ट्रांसफर हुए हैं, तो पैसा वापस मिलने में ज्यादा समय लग सकता है। कई बार बैंक इस तरह के मामले को निपटाने में 2 महीने तक का समय लगा लेते हैं। ग्राहक अपने बैंक से यह पता कर सकते हैं कि उनका पैसा किस शहर की किस ब्रांच के किस अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। उस ब्रांच में बात करके भी आप रकम वापस ले सकते हैं।

करा सकते हैं FIR

वैसे तो किसी दूसरे खाते में गलती से पैसे ट्रांसफर के अधिकतर मामलों में रिसीवर पैसे लौटाने को तैयार हो जाता है। अगर वह व्यक्ति आपके पैसे लौटाने से इनकार कर देता है, तो इस सूरत में आप एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। चाहें तो बैंक से शिकायत दर्ज कराकर लीगल एक्शन लिया जा सकता है।

आरबीआई का निर्देश के अनुसार, अगर गलती से पैसे किसी दूसरे अकाउंट में जमा हो जाते हैं तो आपके बैंक को जल्द कदम उठाना होगा। बैंक को गलत खाते से पैसे को सही खाते में लौटाने की व्यवस्था करनी होगी। आजकल पैसे ट्रांसफर करने पर मोबाइल और मेल पर मैसेज मिलता है कि अगर ट्रांजेक्शन गलत है तो इस फोन नंबर पर मैसेज भेजें। इसके जरिये भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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