जून माह के राशन के साथ अप्रैल एवं मई माह की शेष खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराने का आदेश जारी
जून माह के राशन के साथ अप्रैल एवं मई माह की शेष खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराने का आदेश जारी

जून माह के राशन के साथ अप्रैल एवं मई माह की शेष खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराने का आदेश जारी

रायपुर, 03 जून (हि.स.)। जिन उपभोक्ताओं को अप्रैल-मई में कोई खाद्यान्न सामग्री किसी कारण से नहीं मिल पायी उन्हें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार जून माह के साथ में पिछले माह की खाद्यान्न सामग्री मिलेगी। इस संबंध में खाद्य विभाग ने अप्रैल एवं मई माह में किन्ही कारणों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से चना, गुड़ एवं नमक का उठाव नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को जून माह के राशन के साथ अप्रैल एवं मई माह की शेष खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराने का आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य की राशन दुकानों से अप्रैल एवं मई माह में कुछ उपभोक्ताओं द्वारा कतिपय कारणों से चना, गुड़ एवं नमक का उठाव न करने की जानकारी मिलने पर खाद्य विभाग को उक्त दोनों माह की सामग्री को जून माह के राशन के साथ अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। खाद्य विभाग द्वारा इस संबंध में बुधवार को जारी एक आदेश के तहत राज्य के समस्त पीडीएस दुकान संचालकों को अप्रैल एवं मई माह के चना, गुड़ एवं नमक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है। खाद्य विभाग एवं नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों को राशन दुकानों में खाद्यान्न के भण्डारण एवं वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। हिन्दुस्थान समाचार / केशव-hindusthansamachar.in

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