25 मार्च रात्रि 12 बजे तक सिवनी जिला रहेगा टोटल लॉक डाउन
25 मार्च रात्रि 12 बजे तक सिवनी जिला रहेगा टोटल लॉक डाउन

25 मार्च रात्रि 12 बजे तक सिवनी जिला रहेगा टोटल लॉक डाउन

25 मार्च रात्रि 12 बजे तक सिवनी जिला रहेगा टोटल लॉक डाउन सिवनी, 22 मार्च(हि.स.)। मध्यप्रदेश के सिवनी जिले के निकटवर्ती जिले जबलपुर में कोरोना वायरस संक्रमण के चार प्रकरण पाजिटिव पाये जाने पर जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी प्रवीण सिंह ने बीते 21 मार्च को भारतीय दंड संहिता 173 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर सम्पूर्ण सिवनी जिले को 21 मार्च 20 दोपहर 12.00 बजे से 23 मार्च प्रातः 6 बजे तक टोटल लॉक डाउन घोषित किया था। कलेक्टर ने रविवार को उक्त आदेश कोेेे पुनः 25 मार्च 2020 की रात्रि 12 बजे तक की अवधि के लिए बढा दिया है। टोटल लॉक डाउन में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं रहेगी। जिले की सभी सीमायें सील रहेगी ,किसी भी सड़क अथवा रेल एवं माध्यम से जिले की सीमा में बाहरी व्यक्तियों का आगमन प्रतिबंधित रहेगा साथ ही जिले के निवासरत नागरिकों का भी जिले से बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस अवधि में जिले के समस्त शासकीय, अर्धशासकीय एवं अशासकीय कार्यालय तथा संस्थायें बंद रहेंगे। अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत , दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत आदि इससे मुक्त रहेगें। इसी तरह मेडिकल दुकान, हास्पीटल , पेट्रोल पंप तथा गैस एजेंसी को छोड़कर शेष समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद प्रतिबंधात्मक अवधि में बंद रहेंगे तथा बस सेवाएं प्रतिबंधित रहेगी। उक्त प्रतिबंध निम्नलिखित परिस्थितियों में शिथिल रहेगें. इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से टोटल लॉक डाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेगें, लेकिन उक्त कर्मचारियों को अपने साथ I-Card रखना अनिवार्य होगा। घर घर जाकर दूध बाँटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज़ पेपर हॉकर सुबह 6.30 बजे से 9.30 बजे तक टोटल लाक डाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेगें इसी तरह अत्यावश्यक वस्तुओं खाद्य सामग्री, फल सब्ज़ी आदि की दुकानें दोपहर 12.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक खुली रहेगी। प्रतिबंध से मुक्ति एवं पास हेतु अनुमति प्रक्रिया प्रतिबंध से अनुमति एवं पास के आवेदन केवल व्हाट्सएप और ईमेल से प्राप्त किये जायेगें। आवेदन के साथ समुचित दस्तावेज लगाना अनिवार्य होगा। आवेदन dmseoni@gmail.com अनुमति व्हाट्सएप एवं ईमेल के माध्यम से ही जारी की जायेंगी।इस आदेश के उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध होगा। हिेन्दुस्थान समाचार/रवि-hindusthansamachar.in

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