गाँव सभा की भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही पर हस्तक्षेप से इंकार

गाँव सभा की भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही पर हस्तक्षेप से इंकार
गाँव सभा की भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही पर हस्तक्षेप से इंकार

प्रयागराज, 09 जून (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गांव सभा की ऊसर-बंजर भूमि पर अवैध कब्जा करने के खिलाफ तहसीलदार की अदालत में चल रही कार्यवाही पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि कलेक्टर जौनपुर ने तहसीलदार को मौका मुआयना कर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। जिसमें याची अपना पक्ष रख सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र ने सहादत अली की याचिका को खारिज करते हुए दिया है। मालूम हो कि गांव सभा की जमीन पर सरकारी स्कूल है। एक हिस्से पर मस्जिद बनी है। उसी जमीन का अतिक्रमण कर याची ने टीनशेड डालकर अवैध कब्जा कर लिया है। लेखपाल की रिपोर्ट में पांच साल से अवैध कब्जा बताया गया है। याची की बेदखली कार्यवाही शुरू हुई तो उसने कहा कि वह निर्धन है और उसके पास रहने के लिए दूसरा स्थान नहीं है। तहसीलदार ने कार्यवाही समाप्त कर दी। जिसके खिलाफ पुनरीक्षण अर्जी दाखिल की गयी। कलेक्टर ने तहसीलदार के आदेश को रद्द कर और मौके पर जाकर नये सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया है। जिसे याचिका में चुनौती दी गयी थी। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/विद्या कान्त-hindusthansamachar.in

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