हाईकोर्ट सहित अधीनस्थ अदालतों में 29 जून से नियमित कामकाज
हाईकोर्ट सहित अधीनस्थ अदालतों में 29 जून से नियमित कामकाज

हाईकोर्ट सहित अधीनस्थ अदालतों में 29 जून से नियमित कामकाज

जयपुर, 09 जून (हि.स.)। कोरोना संक्रमण के चलते हाईकोर्ट सहित प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में 29 जून से नियमित कामकाज शुरू किया जाएगा। हालांकि 15 जून से अधीनस्थ अदालतें खुली जाएंगी, लेकिन पूर्व की व्यवस्था के तहत इनमें 28 जून तक सिर्फ अति आवश्यक मुकदमों की ही सुनवाई की जाएगी। यह निर्णय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। बैठक में हाईकोर्ट न्यायाधीशों के अलावा बीसीआर चैयरमेन और बार एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि अदालतों में नियमित कामकाज शुरू होने के बाद आवश्यकता पडने पर ही संबंधित पक्षकारों को अदालत में बुलाया जाएगा। इसके अलावा संक्रमण से बचाव के साधनों के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना की जाएगी। जिसके चलते अदालतों में वकीलों की संख्या को कुछ हद तक सीमित करने पर विचार किया गया है। हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर-hindusthansamachar.in

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