कांकेर में 17 अगस्त तक प्रभावशील रहेगी धारा-144
कांकेर में 17 अगस्त तक प्रभावशील रहेगी धारा-144

कांकेर में 17 अगस्त तक प्रभावशील रहेगी धारा-144

रात्रि 09 बजे से प्रातः 05 बजे की अवधि के दौरान अनावश्यक परिभ्रमण एवं मूव्हमेंट पर प्रतिबंध कांकेर 01 जून (हि.स.)। भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन उपायों को चरणबद्ध रूप से खोलने हेतु जारी दिशा-निर्देश के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी केएल चौहान द्वारा सोमवार को 17 अगस्त तक धारा 144 लागू रहने का आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार कांकेर जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में आगामी तीन माह अर्थात 17 अगस्त की रात्रि 12 बजे तक या आगामी आदेश पर्यन्त जो पहले आये, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा-144 (1) प्रभावशील होगी। रात्रि 09 बजे से प्रातः 05 बजे की अवधि के दौरान किसी भी व्यक्ति के अनावश्यक परिभ्रमण एवं मूव्हमेंट को प्रतिबंधित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन किये जाने पर विधि की अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी। हिन्दुस्थान समाचार/अनुराग उपाध्याय-hindusthansamachar.in

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